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 माह सितंबर से स्मार्ट-पीडीएस के अंतर्गत राशनकार्ड मॉड्यूल का कियान्वयन

दंतेवाड़ा । कार्यालय खाद्य शाखा से जारी विज्ञप्ति अनुसार शासन के निर्देशानुसार जिले में माह सितम्बर 2026 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन भारत सरकार के स्मार्ट-पीडीएस, सार्थक पीडीएस मॉड्यूल में किया जावेगा। उपरोक्त संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, नवा रायपुर के द्वारा स्मार्ट पीडीएस के अंतर्गत नया राशनकार्ड बनाने, प्रचलित राशनकार्ड में नाम जोड़ने व काटने एवं राशनकार्ड से संबंधित अन्य समस्त कार्यों के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं, 
इसके अनुसार जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशनकार्ड जारी करने की समस्त प्रक्रिया भारत सरकार के स्मार्ट-पीडीएस राशनकार्ड मॉड्यूल के माध्यम से किया जावेगा। नवीन राशनकार्ड हेतु आवेदन पत्र करने के लिए यूआरएल https://cg.smartpds.nic.in/login/citizen है। उपरोक्त मॉड्यूल में नवीन राशनकार्ड, राशनकार्ड में नाम जोड़ने, विलोपित करने, अंतरित करने हेतु आवदेक, नागरिक के द्वारा उपरोक्त लिंक के माध्यम से अथवा सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन किया जा सकेगा। स्मार्ट-पीडीएस राशनकार्ड मॉड्यूल में नवीन राशनकार्ड, नवीन सदस्य जोड़ने हेतु आवेदन के पश्चात् आवेदक एवं सदस्यों का ई-केवायसी उचित मूल्य दुकान में संचालित ई-पॉस मशीन के माध्यम से अथवा फेस ई-केवायसी के माध्यम से ई-केवायसी पूर्ण कराया जावेगा। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ राशनकार्ड नियम 2016 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार प्रक्रिया ऑनलाईन पूर्ण कराकर नवीन राशनकार्ड जारी करने की कार्यवाही ऑनलाईन की जावेगी।
      ऑनलाईन जारी नवीन राशनकार्ड पीडीएफ में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई-साईन उपरांत पीडीएफ प्रिंट कराकर राशनकार्ड में संलग्न कर संबंधित हितग्राही को प्रदाय किया जावेगा। सामान्य एपीएल राशनकार्ड हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान ऑफलाईन स्थानीय निकायों को जमा कराया जावेगा। स्थानीय निकायों द्वारा प्राप्त शुल्क को खाद्य विभाग के मद में नियमानुसार जमा कराया जावेगा। अतः षाखा द्वारा जिले के समस्त नागरिकों से अपील कि गई है कि वे नवीन राशनकार्ड, राशनकार्ड में नाम सेतु पोर्टल के माध्यम से अपने क्षेत्र के प्राधिकृत अधिकारी (शहरी क्षेत्र में मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका, नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत) को आवेदन कर सकते हैं।

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