अनुज्ञप्ति लाइसेंस एवं गीला-सूखा कचरा पृथक्करण में लापरवाही पर निगम की कार्रवाई, ₹19 हजार का चालान
भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई आयुक्त सुरुचि सिंह के निर्देशानुसार निगम क्षेत्र में प्रतिष्ठानों की जांच एवं नियमों के पालन को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 23 सितंबर 2026 को जोन क्रमांक-01 अंतर्गत वार्ड क्रमांक-04, नेहरू नगर क्षेत्र में निगम की टीम द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान कुछ प्रतिष्ठानों में अनुज्ञप्ति लाइसेंस उपलब्ध नहीं पाए जाने तथा गीले एवं सूखे कचरे को पृथक-पृथक नहीं रखने की स्थिति सामने आई। इस पर निगम द्वारा नियमानुसार चालानी कार्रवाई करते हुए कुल ₹19,000 की राशि वसूल की गई। कार्रवाई के तहत हट्स कैफे एंड रेस्टोरेंट अनुज्ञप्ति लाइसेंस नहीं पाए जाने पर ₹8,000 का चालान। जूस फैक्ट्री गीला एवं सूखा कचरा पृथक नहीं पाए जाने पर ₹1,000 का चालान। मेघा शॉप अनुज्ञप्ति लाइसेंस नहीं पाए जाने पर ₹10,000 का चालान। इस प्रकार कुल ₹19,000 की चालानी कार्रवाई की गई। उक्त कार्रवाई के दौरान स्वच्छता निरीक्षक कमलेश द्विवेदी एवं जोन की टीम उपस्थित रही।
नगर निगम द्वारा प्रतिष्ठान संचालकों से अपील की गई है कि वे अपने व्यवसाय के लिए आवश्यक अनुज्ञप्ति लाइसेंस अनिवार्य रूप से प्राप्त करें तथा स्वच्छता व्यवस्था के तहत गीले एवं सूखे कचरे का पृथक्करण सुनिश्चित करें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आगे भी नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।













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