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 56 भवन स्वामी के विरूद्व कुर्की वारंट जारी-नगर निगम भिलाई की बड़ी कार्यवाही,
भिलाईनगर।  नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के 56 भवन स्वामियों द्वारा लंबे समय से संपत्तिकर की राशि जमा नहीं करने पर आयुक्त ने कुर्की वारंट जारी करने का निर्देश दिया है।  इस कार्य हेतु कुर्की  अधिकारी धीरज साहू  की नियुक्ति की गई है।  सभी देनदारों से संपर्क कर  30 जून तक राशि की वसूली करने के कार्रवाई करेंगे। 
         निगम आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने निगम को आर्थिक रूप से सबल बनाने हेतु, संपत्तिकर की वसूली शत्प्रतिशत हो इसके लिए समय-समय पर राजस्व करो की वसूली की समीक्षा करते है। इसी दौरान उन्होने संपत्तिकर विभाग को निर्देशित किये थे, कि लंबे समय से निगम का टैक्स जमा नहीं करने वाले भवन स्वामीयों की सूची जोनवार प्रस्तुत करे। सूची के आधार पर जोन-01 नेहरू नगर क्षेत्र के व्यवसायिक एवं आवासीय भवन स्वामी जिसमें विजय जायसवाल/स्व. नंदलाल जायसवाल भिलाई, मो. अब्बूशहीद/मो.बाकर अशरफी भिलाई, सुशली मूले/संजय मूले भिलाई, सी.गर्ग/आई.सी.गर्ग भिलाई, तुलसी बाई/मधु दलाई भिलाई, जी.एस.भल्ला/स्व. गुरूचरण सिंह भल्ला भिलाई, अनुप कुमार/के.एल.बावनसरे भिलाई, अब्दुल रजाक/मंगल खान भिलाई, जीतेन्द्र सिंह/दलबीर सिंह भिलाई, मुबारक निशा/स्व. सिराज खा भिलाई, कलावती पाण्डेय/स्व. गंगाराम पाण्डेय भिलाई, खलील अहमद/अब्दुल वहीद भिलाई, के.ए.खाण्डेकर/स्व. अमृत खाण्डेकर भिलाई, लखन लाल भारद्वाज/गोपाल प्रसाद भिलाई, मुकेश अग्रवाल/राधेश्याम अग्रवाल भिलाई, विजय चैहान/स्व. बल चैहान भिलाई, हरि चैहान/विश्वनाथ चैहान भिलाई, ज्योति अग्रवाल/किशोर अग्रवाल भिलाई, छोटन चैधरी/रामलाल चैधरी भिलाई, कालीचरण/स्व. भूखन सिंह भिलाई, राकेश अग्रवाल/प्रभुदयाल अग्रवाल भिलाई, रमन्ती देवी/भरत सिंह भिलाई, करूणा सिंह/दिलराज सिंह भिलाई, कुन्दन शर्मा/स्व. जगन्नाथ भिलाई, डाॅ. बेनी माघव वेद्य/आशा वैद्य भिलाई, अवधेश चैहान/जालीम चैहान भिलाई, गणेश चैहान/स्व. अदालत चैहान भिलाई, रणजीत सिंह/स्व. अजीत सिंह भिलाई, रामचन्द्र शर्मा/स्व. प्रयाग शर्मा भिलाई, संजय चैहान/अदालत चैहान भिलाई, श्याम कुमारी/रामेश्वर पाण्डे भिलाई, के. विजयन/केशवन भिलाई, कौशिल्या देवी/महादेव भिलाई, पुष्पलता/स्व. भवानी कर भिलाई, विजय साव/शिवशंकर साव भिलाई, रामकिशोर ठाकुर/देवचंद भिलाई, दिलीप कुमार/काशीदास भिलाई, उम्मुतन निशा/स्व. जान मोहम्मद भिलाई, वजीर अहमद/अली अखबर भिलाई, बानो बेगम/युनुश खान भिलाई, श्रीनिवास मणि त्रिपाठी/रमाकांत मणि त्रिपाठी भिलाई, परमेश्वरी विधालय भिलाई, रूपल चैरसिया/संजय चैरसिया भिलाई, ममता चैरसिया/संतोष चैरसिया भिलाई, निरंजन कौर/स्व. दर्शन सिंह भिलाई, रामचन्द्र वर्मा/रामु वर्मा भिलाई, सिराज अली/अमीर अली भिलाई, बुधारू/स्व. हीरा लाल वर्मा भिलाई, खलील भिलाई, उर्मिला देवी सोनी/विश्वानाथ सोनी भिलाई, राजेन्द्र झा/स्व. टी.झा भिलाई, अंजू कुशवाहा/रवि कुशवाहा भिलाई, सुरेश कामड़े/स्व. जगलू कामड़े भिलाई, संगीता पांडे/संजय पांडे भिलाई, रश्मि साधू/स्व. पी.आर. साधू भिलाई, इशरा खान/अब्दुल रजक भिलाई शामिल है। 
           इन भवन स्वामियो द्वारा लंबे समय से संपत्तिकर राशि का भुगतान नहीं किया गया है। निगम द्वारा सभी भवन स्वामी को नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 174 की नोटिस जारी कर 30 जून के भीतर निगम को देय लंबित राशि का भुगतान करने को कहा गया था। नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद आयुक्त ने उन सभी 56 भवन स्वामियो के विरूद्व नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 175 के अधीन शक्ति पत्र कुर्की वारंट जारी कर कुर्की अधिकारी, को आदेशित किये है कि उक्त भवन स्वामियो से 30 जून तक निगम को देय लंबित राशियों का वसूली कर निगम कोष में जमा कराये। निर्धारित राशि 30 जून तक जमा नहीे करने वाले प्रतिष्ठिानो एवं दुकानो पर ताला बंदी की जाएगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित की स्वयं की होगी।

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