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अमरीका ने विदेशी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए एच-1बी वीजा धारकों के जीवन साथी को अमरीका में काम करने की अनुमति दी

 नई दिल्ली। अमरीका प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विदेशी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है, एक न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है कि एच-1बी वीजा धारकों के जीवन साथी अब अमरीका में काम कर सकते हैं। यह निर्णय अमरीकी जिला न्यायाधीश तान्या चुटकन ने सेव जॉब्स यूएसए द्वारा दायर एक याचिका को खारिज करते हुए दिया। याचिका में ओबामा कार्यकाल के उस नियम को रद्द करने का आग्रह किया गया था जिसमें एच-1बी वीजा धारकों की कुछ श्रेणियों के जीवन साथी को रोजगार प्राधिकरण कार्ड दिया था।न्‍यायाधीश ने कहा कि यह प्रावधान अमरीकी संसद की अनुमति से लंबे समय से मौजूद है और प्रवास तथा नागरिकता कानून में भी दर्ज है।

 न्यायाधीश ने अपने फैसले में लिखा है कि अमरीकी संसद  ने स्पष्ट रूप से अमरीकी सरकार को अधिकार दिया है कि वह अमरीका में एच-4 वीजाधारकों के जीवन साथी  के ठहरने की निर्धारित शर्त के रूप में रोजगार की अनुमति दे। आंतरिक सुरक्षा विभाग ने न केवल छात्रों के लिए, बल्कि उनके जीवनसाथी और आश्रितों के लिए भी रोजगार को अधिकृत किया है।

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