केंद्र ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी व्यवस्था का विरोध किया
नयी दिल्ली। केंद्र ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए कॉलेजियम जैसी प्रणाली की मांग करने वाली याचिकाओं का उच्चतम न्यायालय में बृहस्पतिवार को विरोध किया। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने न्यायमूर्ति केएम जोसेफ के नेतृत्व वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ से कहा कि इस तरह का कोई भी प्रयास संविधान में संशोधन के बराबर होगा। उन्होंने कहा कि संविधान सभा के सामने संविधान के सभी मॉडल थे लेकिन उसने इस मॉडल को चुना, और निश्चित रूप से भारत निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता को ध्यान में रखा। पीठ ने अटार्नी जनरल से कहा कि मंगलवार को जब अदालत याचिकाओं पर अपनी सुनवाई फिर से शुरू करे तो वह अपनी दलीलें जारी रखें।
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