कश्मीर में स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि 25 लाख रुपये के बीमा दायरे में आएंगे
नई दिल्ली। केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में प्रशासनिक परिषद ने सभी चुने गए, विकास खण्ड परिषद अध्यक्षों, सरपंचों, पंचों और जम्मू-कश्मीर के नगर निकायों के सभी सदस्यों को आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में मृत्यु होने पर 25-25 लाख रुपये के जीवन बीमा के दायरे में लाए जाने की मंजूरी दी।
श्रीनगर में राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मु की अध्यक्षता में हुई, परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस फैसले का उद्देश्य स्थानीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों को आतंकवादियों से लगातार खतरे से सुरक्षा प्रदान कर जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मज़बूत करना है।
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