नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू
नई दिल्ली। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 आज से लागू हो गया। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने आज नई दिल्ली में वीडियो कांफ्रेंस के जरिए संवाददाताओं को बताया कि इस नए अधिनियम से उपभोक्ता सशक्त होगा और इस अधिनियम में विभिन्न नियमों और प्रावधानों के जरिए उसके अधिकार सुरक्षित होंगे।
इस अधिनियम में उपभोक्ता संरक्षण परिषद, उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग, मध्यस्थता, उत्पाद जिम्मेदारी और उत्पादक या विक्रेता द्वारा गलत या मिलावटी उत्पाद बेचने पर दंड का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि अधिनियम में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण स्थापित करने का भी प्रावधान किया गया है। इससे उपभोक्ता के अधिकार संवर्धित, संरक्षित और प्रभावी होंगे।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस अधिनियम के तहत ई कामर्स कंपनी को बेचे गए उत्पाद को वापस लेने, बदलने, गारंटी, वारंटी और पैसे वापस लेने की जानकारी देनी होगी। उन्होंने कहा कि ई कामर्स कंपनी को उत्पाद की शिकायत मिलने पर 48 घंटे के भीतर उपभोक्ता को प्राप्ति की सूचना देनी होगी और एक महीने के अंदर निपटारा करना होगा।
---
Leave A Comment