कलेक्टर ने की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा
-गांव-गांव में शिविर लगाकर किसानों का करें सहयोग
-इस साल 31 जुलाई तक है फार्म भरने का अंतिम दिन
-गत वर्ष किसानों को मिला 3.14 करोड़ का बीमा मुआवजा
बिलासपुर /कलेक्टर संजय अग्रवाल ने अधिकारियों की बैठक लेकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होेंने कहा कि इस साल 31 जुलाई तक खरीफ फसलों के लिए बीमा कराने की समय-सीमा निर्धारित की गई है। अब इसके लिए केवल 12 दिन शेष रह गए हैं। हर एक किसान तक बीमा योजना का लाभ पहुंचाया जाए। उन्होंने इसके लिए सोसायटी स्तर एवं गांव-गांव तक शिविर लगाकर किसानों को बीमा कराने के लिए समझाइश देने के निर्देश दिए। कृषि विभाग एवं जिला सहकारी बैंक मिलकर इसे किसान हितैषी कार्य को अभियान स्वरूप में चलाएंगे। जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने मौसम एवं कीट प्रकोप की अनिश्चितता के मद्देनजर किसानों को आर्थिक हानि से बचाने के लिए फसल बीमा करा लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि छोटे से छोटे किसान बीमा करा पाये, इसलिए प्रीमियम की दर अत्यंत कम रखी गई है। धान की फसल के लिए प्रति एकड़ लगभग साढ़े 3 सौ रूपए की प्रीमियम दर निर्धारित की गई है। पिछले खरीफ मौसम में जिले के 10 हजार से ज्यादा किसानों को लगभग सवा 3 करोड़ का बीमा मुआवजा मिला था। कलेक्टर ने पिछले साल कुछ सोसायटियों एक भी किसान द्वारा बीमा नहीं कराये जाने और बीमा प्रस्ताव वापस लिए जाने पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कृषि विभाग,सहकारी बैंकों को ऐसे गांवों में विशेष शिविर लगाकर किसानों को इस साल के लिए तैयार करने के निर्देश दिए। धान फसल की बीमा के लिए एचडीएफसी अर्मो जनरल इन्श्यूरेंस कम्पनी को जिले के लिए अधिकृत किया गया है।
उप संचालक कृषि पीडी हथेश्वर ने बताया कि ऋणी किसानों को बीमा अपने आप बैंक द्वारा किया जायेगा। मुख्य जोर अऋणी किसानों के लिए लगाना है। जिले में खरीफ के लिए धान सिंचित, धान असिंचित, उड़द मूंग, मूंगफली, कोदो, कुटकी, मक्का, अरहर, रागी एवं सोयाबीन की फसलें अधिसूचित की गई हैं। बीमा का कार्य किसी बैंक के अलावा किसी भी सीएससी से कराया जा सकता है। इसके लिए संबंधित किसान को अपना नवीनतम आधार कार्ड, नवीनतम भूमि प्रमाण पत्र बी वन एवं पी टू, बैंक पास बुक की छाया प्रति, फसल बोआई प्रमाण पत्र अथवा स्व घोषणा पत्र, किसान का वैध मोबाईल नम्बर, बटाईदार/काश्तकार एवं साझेदार किसानों के लिए घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
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