दुर्ग जिले में देशी/विदेशी मदिरा अहाता अनुज्ञप्तियों हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ
दुर्ग / जिले की वर्ष 2025-26 की शेष अवधि एवं 2026-27 के लिए व्यवस्थापन से शेष रहे देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के अहाता 30 ट्रांसपोर्ट नगर (सिकोला) दुर्ग में संलग्न सी.एस. 2 (ग-कम्पोजिट अहाता) ट्रांसपोर्ट नगर (सिकोला) दुर्ग की अनुज्ञप्ति के लिए ऑनलाईन प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इच्छुक आवेदक ऑनलाईन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवदेन जमा करने की तिथि 02 दिसम्बर 2025 को प्रातः 10.30 बजे से प्रारंभ होगी, जो 24 घंटे और सप्ताह के सभी सातों दिन अनवरत जारी रहेगी। आवेदक ऑनलाईन आवेदन पर कर सकते हैं।
सहायक आयुक्त आबकारी दुर्ग से प्राप्त जानकारी अनुसार लाइसेंस का आबंटन छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 एवं इसके अधीन बनाए गए छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2018 (संशोधित) के अंतर्गत किया जाएगा। यह प्रक्रिया ऑनलाईन माध्यम से ’’पहले आओ पहले पाओ’’ के आधार पर निष्पादित की जाएगी। अनुज्ञप्तियों की वैधता वित्तीय वर्ष 2025-26 की शेष अवधि एवं वर्ष 2026-27 तक होगी।











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