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- स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय हिन्दी माध्यम बालोद में होगा आयोजनबालोद। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय बालोद स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय में 25 जनवरी 2025 को कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चन्द्रकांत कौशिक ने बताया कि कार्यक्रम में नये मतदाताओं को ईपिक कार्ड प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर स्कूली विद्यार्थियों के लिए निबंध, रंगोली, स्लोगन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। इस दौरान निर्वाचन कार्यों में संलग्न अधिकारी, कर्मचारी को उनके द्वारा संपादित उत्कृष्ट निर्वाचकीय कार्य के लिए पुरस्कृत किए जाएंगे। इस अवसर पर जिला स्तर पर बीएलओ पुरस्कार, प्रोफेसर नोडल अधिकार पुरस्कार, कैम्पस एम्बेसेडर पुरस्कार एवं अन्य स्वीप गतिविधियों से संबंधित पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। अपर कलेक्टर श्री कौशिक ने सभी संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के सफल आयोजन हेतु आवश्यक दिशानिर्देश दिए हैं।
- बालोद। कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने आज नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 के अंतर्गत जिले के डौण्डी और डौण्डीलोहारा के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण कर नाम निर्देशन पत्र की कार्यवाही का लिया जायजा। कलेक्टर ने कार्यालयों में नगरीय निकाय निर्वाचन हेतु अध्यक्ष एवं पार्षद पद हेतु नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने वहाॅ बनाए गए विभिन्न काउंटर का अवलोकन कर संबंधित अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। कलेक्टर ने अधिकारी-कर्मचारियों से कहा कि वे नगरीय निकाय निर्वाचन अंतर्गत नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही को नियमानुसार गंभीरतापूर्वक संपादित करें, निर्वाचन कार्य में किसी प्रकार की त्रुटि न होने दें। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डौण्डी श्री आर.के.सोनकर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डौण्डीलोहारा श्री शिवनाथ बघेल सहित अन्य संबंधित अधिकारी, कर्मचारी मौजूद थे।
- बालोद। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने जिले के सभी विभाग एवं कार्यालय प्रमुखों को निर्देश जारी कर नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 की घोषणा तिथि से आदर्श आचरण संहिता का स्वयं पालन करते हुए अपने अधिनस्थ जिले में कार्यरत सभी अधिकारी, कर्मचारियों को पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
- बालोद। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने आदेश जारी कर नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 को दृष्टिगत रखते हुए जिले में पदस्थ समस्त अधिकारी, कर्मचारियों को निर्देशित किया है वे उनकी पूवानुमति के न तो अवकाश पर प्रस्थान करेंगे और न ही मुख्यालय छोड़ेेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील से आगामी आदेश पर्यन्त लागू होगा।
- रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री अबिनाष मिश्रा के निर्देष पर नगर निगम जोन 9 की टीम ने जोन कमिष्नर श्री संतोष पाण्डेय के नेतृत्व एवं मार्गदर्षन में नगर निगम जोन 9 क्षेत्र के तहत आने वाले लाभांडी में खसरा नंबर 1280 में अज्ञात व्यक्ति द्वारा लगभग 2 एकड़ में की जा रही अवैध प्लाटिंग और उसमें प्रगतिरत सीसी रोड निर्माण कार्य को वहां पहुंचकर सीसी रोड को तोडने की कार्यवाही कर तत्काल कारगर रोक लगायी गयी।
- 25 एवं 26 जनवरी को भी अदेय प्रमाणपत्र हेतु सभी 11 काउंटर सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक खुले रहेंगेरायपुर/ नगर पालिक निगम रायपुर की उपायुक्त राजस्व डॉक्टर अंजलि शर्मा ने जानकारी दी है कि रायपुर जिला कलेक्टर एवं नगर निगम प्रशासक डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार और नगर निगम आयुक्त श्री अबिनाश मिश्रा के निर्देशानुसार नगर निगम राजस्व विभाग द्वारा नगर पालिक निगम रायपुर के मुख्यालय भवन महात्मा गाँधी सदन के कक्ष क्रमांक 217 और नगर निगम के सभी 10 जोन कार्यालयों में नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 हेतु समस्त प्रकार के कर बकाया के सम्बन्ध में निर्वाचन अदेय प्रमाण पत्र जनप्रतिनिधियों को जारी करने हेतु कुल 11 काउंटर खोले गए हैँ. इनमें से किसी भो काउंटर में सम्पर्क कर इच्छुक जनप्रतिनिधि सम्पर्क कर अदेय प्रमाणपत्र प्राप्त करने अपना आवेदन दे सकते हैँ. चूंकि दिनांक 28 जनवरी 2025 को दोपहर 3 बजे तक नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 हेतु नामांकन दाखिल करने की अंतिम निर्धारित तिथि है. इसलिए इच्छुक जनप्रतिनिधिगण से निर्वाचन अदेय प्रमाणपत्र प्राप्त करने दिनांक 27 जनवरी 2025 को पूर्वांह 10 बजे तक नगर निगम रायपुर के 11 में से किसी भी काउंटर में अपना आवेदन देने की अपील नगर निगम राजस्व विभाग द्वारा की गयी है , ताकि उन्हें नियत समय के पूर्व नियमानुसार अदेय प्रमाण पत्र निर्वाचन हेतु नगर निगम द्वारा जारी किया जा सके. अंतिम दिन की संभावित भीड़ की असुविधा से बचने तत्काल अदेय प्रमाणपत्र हेतु अपने आवेदन इच्छुक जनप्रतिनिधिगण दे सकते हैँ. शनिवार दिनांक 25 जनवरी एवं रविवार दिनांक 26 जनवरी के शासकीय अवकाश दिवस पर भी नगर निगम मुख्यालय भवन के कक्ष क्रमांक 217 एवं सभी 10 जोन कार्यालय में सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक कार्यालय खुले रहेंगे एवं निर्वाचन अदेय प्रमाणपत्र हेतु आवेदन लिए जायेंगे. समस्त प्रकार के बकाया करों की पूर्ण अदायगी के पश्चात ही नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा निर्वाचन अदेय प्रमाणपत्र जारी किये जायेंगे
- नगर निगम द्वारा आदेश जारीरायपुर/ रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 30 जनवरी को महात्मा गांधी निर्वाण दिवस पर मांस-मटन का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में रायपुर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।रायपुर नगर निगम ने 26 जनवरी और 30 जनवरी को पशुवध गृहों और मांस-मटन विक्रय की सभी दुकानों को बंद रखने के संबंध में आदेश प्रसारित किया है। इन दोनों दिवसों में किसी भी दुकान में मांस-मटन की बिक्री करते पाए जाने पर जप्ती के साथ ही संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जाएगी। गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस पर रायपुर नगर निगम के सभी जोनों के स्वास्थ्य अधिकारी तथा स्वच्छता निरीक्षक मांस-मटन के विक्रय पर प्रतिबन्ध के आदेश का व्यवहारिक पालन सुनिश्चित करवाएंगे। इसके लिए उन्हें अपने-अपने जोन में मांस-मटन की दुकानों के सतत पर्यवेक्षण के लिए निर्देशित किया गया है।
- भिलाई। शासन की जनकल्याणकारी योजनों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासहीन हितग्राहियों को आवास का आबंटन किया जा रहा है। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में ऐसे नागरिक जो झुग्गी एवं गैर झुग्गी बस्ती में निवास करते है या जो किराये के मकानों पर अपना जीवन निर्वहन कर रहे है। उन नागरिको को प्रधानमंत्री आवास योजना से निर्मित मकानो का सुविधा दिया जाता है। यह मकान अच्छे लोकेशन पर अगर हम प्राइवेट बिल्डर से खरीदेंगे 13 से 15 लाख में मिलेगा जिसको शान द्वारा 3 लाख में दिया जा रहा है । इसकी दिवाली कंक्रीट की बनी है। खीला तक नहीं घुसता है। 2 किलोमीटर पर मॉल, शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पुलिस थाना, बाजार, सड़के, पहुंच मार्ग, खेलकूद की सुविधा, लाइट, पानी, अटैक किचन, लैट्रिंग ,बाथरुम सब कुछ उपलब्ध है। शासन द्वारा जिनके पास स्वयं का मकान नहीं है वे इस योजना का लाभ ले सकते है।आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने भिलाई क्षेत्र के आवासहीन नागरिको से कहा है, कि जिन हितग्राही के पास स्वयं का मकान नहीं है, उन्हे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शासन के नियमानुसार मकान का आबंटन किया जा रहा है। मकान प्राप्त करने के लिए महत्वूपर्ण दस्तावेज जैसे- नागरिक 31 अगस्त 2015 से पूर्व निवासरत हो जिनका (मतदाता सूची/किरायानामा/निवास प्रमाण/जनगणना 2011 की सूची में नाम), हितग्राही का भारत में कहीं भी पक्का मकान न हो, परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक न हो। जिन हितग्राही के पास सभी दस्तावेज हो वह हितग्राही इस योजना का लाभ ले सकते है।माइल स्टोन स्कूल के पास खम्हरिया में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण किया गया है। जिसमें 521 परिवारो को आवास दिया जायेगा। एक मकान की लागत 4.48 लाख है, जिसमें केन्द्र शासन का अंशदान 1.50 लाख एवं हितग्राही अंशदान 2.98 लाख है। जो हितग्राही 2.98 लाख का 10 प्रतिशत अंशदान की राशि जमा करते है उन्हे ही लाटरी में शामिल कर मकान का आबंटन किया जायेगा। वरिष्ठ एवं दिव्यांगजन आवेदको के लिए भू-तल के आवास आरक्षित रखा गया है। हितग्राही अपनी इच्छा के अनुरूप आवेदन कर आवास का लाभ उठावे।
- कृषि में नवाचार और जैविक कृषि के लिए मिला सम्मान*बिलासपुर/ दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में जिले के किसान दंपत्तिको परिवार के साथ गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। किसान दंपत्ति को कृषि क्षेत्र में नवाचार और जैविक खेती के लिए यह सम्मान दिया गया है।जिले के मल्हार, मस्तूरी विकासखण्ड के उन्नतशील किसान दम्पत्ति श्रीमती दिव्या वर्मा और उनके पति जदुनंदन वर्मा छ.ग. राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में सम्मिलित होंगे। कृषक जदूनदंन वर्मा ने बताया कि कृषि विभाग बिलासपुर द्वारा समय-समय पर दिए गए प्रशिक्षण, खेती की समसामायिक जानकारी और विभागीय योजनाओं का लाभ प्राप्त कर वे जैविक सब्जी-भाजी, फल उत्पादन के साथ-साथ धान की भी प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। उनकी फसल और फल , सब्जियां न केवल स्वास्थ्यवर्धक हैं बल्कि मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि और पर्यावरण संरक्षण को भी इससे बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वे अपने कार्य को पूरी निष्ठा और लगन और ईमानदारी से करते हैं जिसका परिणाम उन्हें मिला है।किसान दंपत्ति की मेहनत और नवाचार को पहचान देते हुए दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस 2025 के राष्ट्रीय समारोह में दंपत्ति को ' विशेष अतिथि' कृषक परिवार के रूप में आमंत्रित किया गया है। किसान जदूनंदन वर्मा ने बताया कि भारत सरकार के इस आमंत्रण से उनकी मेहनत सार्थक हो गई है और उनका परिवार इससे बेहद उत्साहित है। उन्होंने बताया कि वे अपने खेत में सेब, लीची, विभिन्न प्रकार की सब्जियों का प्राकृतिक तरीके से खेती करते हैं और आजीविका कमाते हैं।उल्लेखनीय है कि दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह में देश भर से 50 किसानों को आमंत्रित किया गया है जिसमें बिलासपुर के कृषक दंपत्ति भी शामिल है।
- दुर्ग/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 की संपूर्ण प्रक्रिया को पारदर्शी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बनाने तथा निर्वाचन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से दिशा-निर्देश प्रसारित किए गए हैं।निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने तक दुर्ग जिले के निर्वाचन होने वाले नगरीय निकायों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त अधिकारों के तहत अस्त्र शस्त्र, लाठी, बल्लम, धारदार हथियार, ज्वलनशील पदार्थ एवं अन्य विस्फोटक सामग्री लेकर चलने, रखने एवं उन्हें प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। उक्त आदेश का प्रसारण अपने अपने थाना क्षेत्र एवं संबंधित नगरीय निकाय के संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करें। लायसेंसशुदा अस्त्र शस्त्र को लेकर चलने, अपने पास रखने एवं प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। किसी अन्य प्रदेश या अन्य जिले का व्यक्ति भी उपरोक्त अवधि में अपना लायसेंस शुदा शस्त्र लेकर चुनाव होने वाले नगरीय निकाय के संबंधित क्षेत्र में नहीं चल सकता। यह आदेश केवल वर्दीधारी पुलिस तथा सेना के जवानों पर लागू नहीं होगा।*लायसेंस शुदा अस्त्र शस्त्रों को थाने में सुरक्षित जमा कराना होगा*चुनाव होने वाले नगरीय निकाय के क्षेत्र के लायसेंस धारकों के अस्त्र शस्त्र माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में तत्काल थाने में जमा कराएं, प्रत्येक लायसेंसधारी को निर्धारित फार्म में पावती दी जाएगी। चुनाव संपन्न होने तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त अधिकारों के तहत जारी प्रतिबंधात्मक अवधि की समाप्ति के बाद जमा अस्त्र शस्त्र संबंधित लायसेंस धारकों को वापस किए जा सकते हैं।*आपराधिक तत्वों की धरपकड़*गड़बड़ी फैलाने वाले आपराधिक तत्वों की धरपकड़ प्रारंभ कर दी जाए, ताकि निर्वाचन कार्य शांतिपूर्वक एवं निर्विघ्न संपन्न हो सके। आदतन अपराधी गुण्डा एवं सांप्रदायिक दंगा फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही तत्काल प्रभाव से अमल में लाया जाये। विभिन्न न्यायालयों से प्राप्त वारंट्स की तामिली अभियान चलाकर पूर्ण की जाए एवं अपराधियों को हिरासत में लिया जाए, चूंकि इस प्रकार गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की जानकारी छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर को प्रतिदिन दी जानी होगी। जिन व्यक्तियों की धरपकड की जाती है तो उनकी जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय को अनिवार्य रूप से देना होगा ताकि उसकी सूचना छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर को दी जा सके।*शराब बिक्री पर प्रतिबंध*मतदान की तिथि से दो दिन पूर्व से लेकर मतदान के दिन तक मदिरा के विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा। आपको यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिबंध अवधि में किसी भी दशा में मदिरा का विक्रय न हो। यदि मदिरा विक्रय होता हुआ पाया जाता है तो मदिरा को तत्काल जब्त कर संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए।*शराब दुकान*चुनाव अवधि के दौरान यह सुनिश्चित करें कि जिले के निर्वाचन क्षेत्र के भीतर शराब दुकान, बीयर बार तथा एफ.एल.-2 एवं एफ. एल-3 दुकाने एवं होटल रात्रि में निर्धारित समय पर बंद हो जाए। इस कार्य हेतु स्थानीय आबकारी अधिकारी/कर्मचारी आवश्यक कार्यवाही करेंगे।*कानून व्यवस्था का दैनिक प्रतिवेदन*निर्वाचन प्रकिया प्रारंभ होने से लेकर मतगणना की समाप्ति तक प्रतिदिन कानून व्यवस्था संबंधित प्रतिवेदन जिला कार्यालय से छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर को नियमित रूप से भेजना होगा। इस हेतु अपराधिक तत्वों के विरूद्ध की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का विवरण, वाहनों की जांच, अवैध शराब बिकी को रोकने के लिए की गई कार्यवाही, अवैधानिक हथियार एवं अन्य आग्नेय शस्त्रों की जब्ती, कार्यवाही का विवरण, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त अधिकारों के उल्लंघन प्रकरणों का विवरण, सीमावर्ती चौकी पर हुई जांचों में जब्त किए गए हथियार, शराब, विस्फोटक पदार्थों का विवरण तथा वाहनों में जा रहे असामाजिक तत्वों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण, संपत्ति विरूपण की घटनाओं का विवरण, चुनाव से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण या हिंसक घटनाएं, अन्य महत्वपूर्ण विश्लेषण जिससे कि यह पता चल सके कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए कानून व्यवस्था की स्थिति अनुकूल है, बिन्दुओं पर दैनिक रिपोर्ट जिला दण्डाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं उप पुलिस अधीक्षक को भेजी जाए तथा उनकी अनुपस्थिति में तहसीलदार एवं थाना प्रभारी के संयुक्त हस्ताक्षर से भेजा जाना होगा। कई स्थानों के कार्यपालन दण्डाधिकारियों एवं थाना प्रभारियों की ओर से जो दैनिक प्रतिवेदन भेजे जाते हैं, उसमें केवल (क्षेत्र में शांति) का उल्लेख रहता है। यह सर्वथा अनुचित है। उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर स्पष्ट जानकारी देकर रोज शाम 6 बजे के पूर्व वायरलेस मैसेज जिला दण्डाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को भेजना होगा।*संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर सतर्कता*जिले के संवेदनशील केन्द्रों की सूची बनाई जा चुकी है। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची अंतिम होने के बाद इस बात का पुनः परीक्षण कर लिया जाए कि किसी क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की स्थिति को देखते हुए कोई नया मतदान केन्द्र पहले की अपेक्षा ज्यादा संवेदनशील तो नहीं बन गया हो, यदि ऐसा पाया जाता है तो ऐसे केन्द्रों का विवरण भी आप तत्काल जिला दण्डाधिकारी, उपजिला निर्वाचन अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक को लिखित में दें ताकि उन केन्द्रों पर समय रहते उचित सुरक्षा का प्रबंध किया जा सके।जिन संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर आपको गडबडी की आशंका हो वहां पर मतदान केन्द्रों के चारों तरफ बेरीकेटिंग आवश्यक रूप से की जाए ताकि मतदाताओं की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। बेरीकेटिंग करने के लिए आप स्थानीय लोक निर्माण एवं वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों की सहायता ले। ऐसे मतदान केन्द्र जिनके भवन बहुत ही छोटे हैं, पर भी मतदान के लिए बेरीकेटिंग की जा सकती है। आपको ऐसे मतदान केन्द्रों पर बेरीकेटिंग लोक निर्माण विभाग एवं वनविभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय करके करनी होगी।*जुलूस तथा आम सभा का विनिमयन तथा नियंत्रण*निर्वाचन अवधि में विभिन्न प्रत्याशियों अथवा राजनैतिक दलों द्वारा कई स्थानों पर राजनैतिक दलों द्वारा जुलूसों और आम सभा का आयोजन किया जाता है। आदर्शआचरण सहिंता का पालन करते हुए आयोजकों को ऐसे जुलूस तथा आमसभा के आयोजन के पूर्व सक्षम प्राधिकारी जो कि अनुविभागीय दण्डाधिकारी/उप पुलिस अधीक्षक है से पूर्व अनुमति लेनी होगी। जूलूस तथा आम सभा के लिए अनुमति देते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि उसे अनुमति देने से उस क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति में बाधा तो उत्पन्न नहीं होगी। अनुमति देने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के लिए निर्धारित फार्म में एक पंजी का संधारण किया जावें। यदि एक दिन, एक ही समय एक तथा एक ही स्थान पर एक से अधिक प्रत्याशी या राजनैतिक दलो के द्वारा सभा करने या जुलूस निकालने की अनुमति चाही जाती है ऐसे आवेदन एक ही समय प्रस्तुत होते हैं तो प्राधिकृत प्राधिकारी को चाहिए कि संबंधित आवेदकों को समक्ष में बुलाकर समझाईश देकर समय एवं स्थान को पृथक कराएं। किसी भी स्थिति में ऐसे प्रत्याशी /पार्टी आवेदक को अनुमति दी जाए जिसने आम सभा या जुलूस के लिए पहले आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हो, किसी का आवेदन पत्र पहले प्राप्त हुआ है उसका निराकरण करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी को कोई शंका नहीं रह जायेगी। ऐसे हर अनुमति पत्र की प्रतिलिपि क्षेत्र के तहसीलदारों एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस एवं थाना प्रभारी को भेजनी होगी। धार्मिक संस्थानों सरकारी मुलाजिमों के निवास एवं दफतरों के खुले स्थान में चुनाव सभा के लिए अनुमति देना वर्जित है। सभा का समय सामान्यतः सुबह 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक रहेगा।*निर्वाचन अभियान के लिए लाउडस्पीकर के उपयोग पर नियंत्रण*छ.ग. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अनुसार सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना कोई भी राजनैतिक दल का व्यक्ति अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता या कार्यकर्ता लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं कर सकता है। लाउडस्पीकर के उपयोग के अनुमति देने हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकरी/उप पुलिस अधीक्षक को उनके क्षेत्र के लिए प्राधिकृत किया जा रहा है। लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति वाहनों के चुनाव प्रचार हेतु एवं चुनाव सभाओं हेतु दी जायेगी। वाहनों पर लाउडस्पीकर उपयोग करने की अनुमति देते समय प्राधिकृत अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जिस वाहन द्वारा निर्वाचन प्रचार प्रसार के लिए अनुमति दी गई है उस वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और वाहन का स्वरूप (जैसे जीप, टैम्पो, कार 704) की जानकारी अनुज्ञा पत्र में भरा जाए। अनुज्ञा पत्र की एक प्रतिलिपि संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार/थाना प्रभारी को भी दी जाए। लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति केवल प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक की ही दी जायेगी। यदि किसी राजनैतिक दल द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किए या निर्धारित समय से बाहर लाउडस्पीकर का उपयोग किया जाता है तो उस लाउडस्पीकर को तत्काल जब्त किया जाएगा।*चुनाव प्रचार में सरकारी वाहनों के प्रयोग पर प्रतिबंध*इस संबंध मे राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश चुनाव के प्रत्येक चरण के लिए स्पष्ट है। चुनाव घोषणा से लेकर चुनाव समाप्ति होने तक केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार के वाहन, केन्द्र और राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम के वाहन, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम के वाहन, स्थानीय निकायों के वाहन, नगर निगम, नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों के वाहन, विपणन बोर्ड (चाहे किसी भी नाम से) के वाहन, सहकारी समितियों के वाहन, जिला परिषद्, जनपरिषद्, या अन्य किसी निकायों जिसमें सार्वजनिक दलों का विनियोग किया गया हो, के शासकीय/अर्द्धशासकीय वाहनों के माध्यम से चुनाव प्रचार करना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।वाहनों का तात्पर्य परिवहन के प्रयोजन के लिए आने वाले कोई भी वाहन चाहे वे यांत्रिक शक्ति से चलित हो या किसी अन्य शक्ति से, और इसमें जीप, कार, ट्रक, लारी, टेम्पो, आटोरिक्शा एवं बस आदि शामिल है। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह निर्देश भी दिये हैं कि चुनाव प्रचार के लिए ऊपर लिखित शासन और संगठनों के स्वामित्व के किसी भी प्रकार के वाहनों यथा हेलीकाप्टर, वायुयान, कार, जीप, आटोवाहन, नाव और एयरक्राफ्ट आदि के प्रयोग पूर्णतः निषेध हैं, यदि इन श्रेणी के वाहनों के दुरूपयोग का कोई भी प्रकरण आपके सामने आता हैं, तो तत्काल संबंधित वाहनों को जप्त करें और इसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला दण्डाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को दें।राज्य निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय भी लिया है कि ऊँचे दर्जे की सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों की सुरक्षा के लिये एजेन्सी के द्वारा बताये गए अनुसार शासकीय वाहनों का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जब तक सुरक्षा एजेन्सी या पुलिस अधीक्षक लिखित में इसे न बताएं तब तक कोई अतिरिक्त वाहन सिक्यूरिटी के लिये नहीं लगाया जायेगा।*अभ्यर्थियों या उनसे संबंधित राजनैतिक दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा निर्वाचन प्रचार में लगाये गये वाहनों की सूची*अभ्यर्थी को चुनाव प्रचार के लिये उनके स्वयं के द्वारा, पार्टी के द्वारा तथा उनके सहयोगी एवं शुभचिन्तकों के द्वारा लगाये गये समस्त वाहनों का विवरण रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। विवरण में वाहन का पंजीयन क्रमांक वाहन का स्वरूप जिन नगरीय निकाय में प्रचार के लिये उपयोग किया जा रहा है, उसका नाम तथा ड्रायवर का नाम तथा वाहन के मालिक के नाम का ब्यौरा रहेगा। यदि एक बार वाहनों की सूची प्रस्तुत कर देने के बाद अभ्यर्थी या राजनैतिक दल को अतिरिक्त वाहनों के इस्तेमाल करने की आवश्यकता महसूस होती है तो वे अतिरिक्त वाहनों को वास्तविक रूप से उपयोग करने के 24 घंटे पहले रिटर्निंग अधिकारी को कार्यालयीन समय में सूची प्रस्तुत कर सकते है। ऐसे समस्त वाहनों का विवरण संदेश के द्वारा अनुविभागीय दंडाधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) /थाना प्रभारी/तहसीलदारों को जिला कार्यालय से भेज दी जायेगी। इस सूची में सम्मिलित वाहनों के अलावा प्रचार-प्रसार करता हुआ अन्य समस्त वाहनों को तत्काल ही चुनाव के उपयोग के लिये अधिग्रहण किया जा सकता है नियम के विपरीत’ वाहनों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध वाहन को जप्त करते हुए भारतीय दंड संहिता के अध्याय 9 ए के तहत दंडात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है एवं उनके विरूद्ध मोटर यान अधिनियम 1988 तथा छ.ग. स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।*वाहनों की सघन जांच*निर्वाचन प्रक्रिया के प्रारंभ होने से लेकर के समाप्ति तक वाहनों की सघन जांच की जाएगी। वाहनों की जांच के समय विशेष ध्यान दिया जाए- वाहन के अन्दर अवैध रूप से शराब तो नहीं ले जाई जा रही हैं, विशेष रूप से मतदान के दो दिन पूर्व शराब के विक्रय पर प्रतिबंध लग जाता है और मतदाताओं के प्रलोभन देने के लिये राजनैतिक दलों द्वारा शराब लाने का प्रयास किया जाता है। अवैध रूप से जा रही शराब को जप्त कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही किया जाए। इसके साथ-साथ यह भी देखना होगा कि वाहनों में आग्नेय अशस्त्र-शस्त्र, लाठी, ज्वलनशील पदार्थ, धारधार शस्त्र, बल्लम, फटाका आदि का तो परिवहन नहीं किया जा रहा है। यदि ऐसा है तो उसे तत्काल जप्त किया जाकर संबंधितों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाए।*मतदान के दिन मतदाताओं को वाहन पर लाने ले जाने पर प्रतिबंध*मतदान के दिन निर्वाचन कार्य के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिये निजी वाहनों जो मालिक स्वयं के लिये या अपने परिवार के लिये मतदान केन्द्र में वोट डालने के लिये मतदान केन्द्र से 200 मीटर घेरे के बाहर केवल एक बार प्रयोग करता है। आवश्यक सेवाओं के लिये प्रयुक्त वाहन जैसे हास्पिटल वैन, टेलीफोन, एम्बुलेन्स, चुनाव वाहन, पानी के टेंकरों, विद्युत सेवा की वाहन। निर्धारित टर्मिनल से और नियत समय पर चलने वाली बसें जैसे सार्वजनिक परिवहन, हवाई अड्डों, रेल्वे स्टेशनों, अन्तर्राष्ट्रीय बस/अड्डों, अस्पतालों के लिये टैक्सी, तिपहिया स्कूटर, रिक्शे आदि। बीमार या अपंग व्यक्तियों के लिये प्रयोग किया गया प्रायवेट वाहनों को चलाने की अनुमति दी जा सकती है। मतदाताओं को मतदान के दिन ढोने के लिये वाहनों का उपयोग न हो, इसके लिये आपकों मतदान के दिन मतदान क्षेत्रों का नियमित रूप से भ्रमण करते रहना होगा और सभी चलने वाले वाहनों पर नियंत्रण रखना होगा। यदि किसी वाहन को मतदाता को लाने ले जाने के कार्य से लिप्त देखा जाये तो उसे तत्काल जप्त किया जाये। मतदान के दिन अभ्यर्थी, उनके निर्वाचक एजेन्ट तथा उनके कार्यकर्ताओं के उपयोग के लिये दिये जाने वाले वाहनों के लिये एक निर्धारित परमिट संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी /उप पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदाय किया जायेगा, जो कि वाहन के सामने के शीशा पर लगाना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी या उसका निर्वाचक अभिकर्ता बिना परमिट के वाहन का उपयोग करता है तो उसको जप्त किया जाये। जिन वाहनों को निर्वाचन परमिट दिया जायेगा उनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मतदान के एक दिन पूर्व अवगत करा दिया जायेगा।*पोस्टर/पाम्पलेट्स आदि के मुद्रण पर नियंत्रण*कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पाम्पलेट्स या पोस्टरों को प्रकाशित एवं मुद्रित नहीं करेगा या प्रकाशित नहीं करायेगा जिसके मुख पर उसके मुद्रक और प्रकाशक का नाम पता न दिया हो।*विशाल कट आउट-पट्टा, विज्ञापन, बैनर इत्यादि के प्रदर्शन पर नियंत्रण*राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं कि कोई राजनैतिक दल या अन्य संघ निकाय या व्यक्ति प्रत्याशी से लिखित रूप से सामान्य या विशेष अधिकार प्राप्त किये बिना कोई कट आउट, विज्ञापन दीवार पेंटिंग, झंडों, बैनरों समाचार पत्रों में विज्ञापन इत्यादि नहीं लगाना है। आयोग के निर्देशानुसार कोई राजनैतिक दल संगठन या व्यक्ति कोई कट आउट, पोस्टर, बैनर, झंडा, आदि किसी राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के चौराहे, सरकारी/अर्द्ध सरकारी, स्थानीय निकाय के भवनों, संपत्ति बिजली या टेलीफोन के खंभों पर नहीं लगाना और यदि बिना प्राधिकार के लगाया गया है तो उसे लगाने वाले दल/संघ निकाय की कीमत पर उसे तत्काल हटा दिया जायेगा। इसके पालन में कोई त्रुटि नहीं होना चाहिये।*संपत्ति विरूपण के निराकरण के संबंध में*राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बिना भवन स्वामी/भूमि स्वामी का विधिवत अनुमति के किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता/कार्यकर्ता भूमियों आदि में प्रचार सामग्री चिपकाने, नारे लिखने, प्रतीक इत्यादि के चिन्ह बनाकर विकृत करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि शासकीय/अर्द्धशासकीय स्थानीय निकायों की संपत्ति पर कोई नारे आदि लिखे है तो इसका जांच करें एवं इन नारों को तत्काल संबंधित व्यक्तियों के खर्चे पर मिटाने की कार्यवाही करें ।*विश्राम गृहों का आरक्षण*जिले में स्थित विश्राम गृह के आरक्षण हेतु अनुविभागीय दंडाधिकारी को अधिकृत किया गया है। विश्राम गृह को आबंटन प्रथम आगमन प्रथम आबंटन के आधार पर बिना किसी द्वेषभाव से किया जाएगा।संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी यह ध्यान रखेंगे कि जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस में तथा तहसील मुख्यालय पर एवं अन्य जगह स्थित रेस्ट हाउस में आवश्यकतानुसार चुनाव पर्यवेक्षकों एवं चुनाव कार्य से जुड़े हुये अधिकारियों के लिये कमरा आरक्षित रखा जाए। शेष कमरों को पहले आये पहले पावे नियम के तहत आबंटित किया जाएगा।*निर्वाचन में कार्यस्त शासकीय सेवकों की निष्पक्षता*निर्वाचन के दौरान ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनकी ड्यूटी निर्वाचन कार्य हेतु लगाई गई है ये निष्पक्ष एवं निडर होकर अपना निर्वाचन संबंधी कर्तव्यों का पालन करें तथा यह सुनिश्चित करें कि उनकी निष्पक्षता उनके कार्यकलापों से भी परिलक्षित हो। अपने क्षेत्र में इस बात पर भी निगरानी रखें कि कोई भी शासकीय कर्मचारी द्वारा किसी राजनैतिक दल या प्रत्याशी के चुनाव प्रचार-प्रसार में भाग तो नहीं लिया जा रहा है। यदि कोई कर्मचारी राजनैतिक गतिविधियों में लिप्त है तो तत्काल उसकी जानकारी इस कार्यालय को दी जाये।*कार्यपालिक अधिकारियों के मध्य आपसी सामंजस्य*निर्वाचन शांतिपूर्वक और निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न हो इसके लिये यह अत्यंत आवश्यक है कि कार्यपालिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के मध्य आपस में संपर्क तथा सामंजस्य बना रहे ताकि निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न किया जा सके। उपरोक्त निर्देशों का तत्परतापूर्वक तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें। इन निर्देशों के पालन में लापरवाही या अनियमितता बरती जाती हैं तो आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- बिलासपुर/नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 की घोषण के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवनीश शरण ने राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार-प्रसार करने एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने संबंधी नियमों का पालन करने निर्देशित किया है। निर्वाचन के दौरान राजनैतिक दलों, उनके कार्यकर्ताओं, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और उनके सहयोगी व्यक्तियों द्वारा एक स्थान पर या वाहनों में लाउडस्पीकर का उपयोग कर प्रचार-प्रसार किया जाता है। लाउडस्पीकर की उंची आवाज से विद्यार्थियों, वृद्ध जनों एवं दुर्बल व्यक्तियों को काफी परेशानी होती है। जारी आदेश में कहा गया है कि मैं इस बात से पूरी तरह भिज्ञ हूं की निर्वाचन अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग को पूर्ण रूप से रोका नहीं जा सकता है, क्योकि ध्वनि विस्तारक यंत्र निर्वाचन प्रचार-प्रसार एव जन समूह के बीच अपने विचार व्यक्त करने के साधनों में से एक है लेकिन उसके साथ-साथ विषम समय में विषम स्थान पर ध्वनि विस्तारक यंत्र के अविवेकपूर्ण एवं ऊंचे स्वरों में अवैधानिक प्रयोग, जिससे जनमानष की शांति एवं स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो, कि अनुमति दिया जाना उचित नहीं है।कलेक्टर ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 04 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के सीमा के अंतर्गत आने वाले नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग करने एवं कराये जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। चुनावी सभाओं एवं चुनाव प्रचार करने के लिये वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए जिला मुख्यालय के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुविभागीय मुख्यालयों पर संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील मुख्यालय में तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी तथा उप तहसील स्तर पर अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य होगा। जिले के नगरीय क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर किया जा सकता है। लेकिन शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालयों, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगर पालिका परिषद, जनपद पंचायत एंव अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, बैंक पोस्ट ऑफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर पर भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्णतः प्रतिबंधित है। यह प्रतिबंध आदेश जारी होने की तिथि से चुनाव प्रक्रिया समापन तिथि तक जिले के सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों की सीमा मे प्रभावशील रहेगा |
- बिलासपुर/नगर पालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवनीश शरण ने मुद्रकों एवं प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को चुनाव प्रचार के दौरान प्रकाशित प्रचार सामग्री के संबंध में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का हरहाल में पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रकाशित सामग्री में प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम एवं पता हरहाल में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। नियमों का उल्लंघन किए जाने पर अधिकतम 06 माह का कारावास एवं 2 हजार रूपये का जुर्माना दण्ड स्वरूप भुगतना पड़ेगा या दोनों से दण्डनीय होगा। नगर पालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के दौरान उपरोक्तानुसार नियमों एवं निर्देशो के पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
- रायपुर/ अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा ने शंकर नगर स्थित नशा मुक्ति केन्द्र संकल्प का निरीक्षण किया। उन्होंने नशा मुक्ति के लिए संस्थान द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। इस अवसर पर कलेक्टर डॉ गौरव कुमार सिंह, एसएसपी डॉ लाल उम्मेद सिंह और जिला पंचायत सीईओ श्री विश्वदीप उपस्थित थे। श्रीमती ऋचा शर्मा ने नशा मुक्ति केन्द्र में भर्ती उपचार्थी से मुलाकात की और कहा कि अपनी ईच्छा शक्ति की सहायता सेे नशा को अवश्य छोड़े। नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहंुचाता है और उसके साथ परिवार के सदस्य भी परेशान होते है। श्रीमती ऋचा शर्मा, कलेक्टर डॉ गौरव सिंह, एसएसपी डॉ लाल उम्मेद सिंह और जिला पंचायत सीईओ श्री विश्वदीप ने चखकर भोजन की गुणवत्ता भी जानी।
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रायपुर । समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु अभी 10 दिन बाकी है लेकिन आसन्न 24 जनवरी के बाद की तारीखो के लिये न तो सोसायटी माड्यूल से और न ही आन लाइन टोकन काटा जा सक रहा है । इसे लेकर 24 जनवरी के बाद टोकन मिलने के इंतजार में बैठे किसानों में हड़कंप मचा हुआ है यह जानकारी देते हुए किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेंद्र शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय व मुख्य सचिव अमिताभ जैन को मेल से ज्ञापन भेज अपने शेष बचे धान को बेचने की तैयारी में बैठे किसानों को खरीदी के अंतिम तिथि तक टोकन जारी करने व आन लाइन सिस्टम में टोकन काटते समय गलती की वजह से धान की कम मात्रा भरने के कारण अपने धान को न बेच पाने वाले किसानों को एक अतिरिक्त टोकन जारी करवाने का आग्रह किया है ।
प्रेषित ज्ञापन में जानकारी दी गई है कि शासन द्वारा धान खरीदी की अंतिम तिथि आगामी 31 जनवरी निर्धारित है लेकिन आसन्न 24 जनवरी के बाद की तिथि के लिये टोकन जारी करना बंद हो गया है । इस तिथि के बाद के लिये न तो आन लाइन टोकन कट पा रहा है और न ही सोसायटी माड्यूल से ही टोकन कट रहा है । उपार्जन केन्द्रों के प्रभारियों द्वारा भी इसकी पुष्टि किये जाने की जानकारी देते हुये उन्होंने लिखा है कि इसकी वजह से पात्रताधारी किसानों को धान बेचने 24 जनवरी की बाद की तिथि के लिये टोकन नहीं मिल रहा है जिसके चलते उनमें हड़कंप मचा हुआ है । इसी तरह आन लाइन टोकन काटने वाले किसानों द्वारा टोकन काटते समय गलती की वजह से धान की कम मात्रा अंकित किये जाने की वजह से निर्धारित टोकनों के समाप्त हो जाने के बाद भी धान बिक्री हेतु शेष रह जाने की जानकारी देते हुये बतलाया गया है कि ऐसे किसानों की सूची किसानों के आग्रह पर सोसायटियों द्वारा कलेक्टर ( खाद्य शाखा ) को भेजा गया है व प्रक्रिया जारी है । ऐसे किसानों को एक अतिरिक्त टोकन जारी करने की मांग की गयी है ताकि किसान अपनी धान निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने तक बेच सके । -
रायपुर । छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज में गणतंत्र दिवस खेल सप्ताह का आगाज आज डंगनिया स्थित मुख्यालय में हुआ। प्रबंध निदेशकगण सर्वश्री एसके कटियार (जेनको), आरके शुक्ला (ट्रांसको) और भीमसिंह कंवर (डिस्कॉम) ने इस अवसर पर सभी कर्मियों से खेल स्पर्धाओं में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया और कहा कि राष्ट्रीय पर्व का यह अवसर हमारे आपसी भाईचारे को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करता है। खेल हमें स्वस्थ और बेहतर जीवन जीने का तरीका सिखाता है।22 से 25 जनवरी तक चलने वाले इस खेल सप्ताह में पॉवर कंपनीज़ के अधिकारी-कर्मचारी हिस्सा लेंगे। विजेताओं को गणतंत्र दिवस समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा। खेल सप्ताह के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि उत्पादन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री एसके कटियार ने कहा कि जिन कर्मियों की खेल में रूचि है, वे तो इन स्पर्धाओं में भाग लेंगे ही, परन्तु जिन्हें रूचि नहीं है वे भी किसी एक खेल को अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाएं।प्रबंध निदेशक पारेषण श्री आरके शुक्ला ने कहा कि खेल आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखेगा। इससे टीम भावना का विकास होता है। प्रबंध निदेशक वितरण श्री भीम सिंह कंवर ने कहा कि खेल को केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। यह आपको जीना सिखाता है। उन्होंने छत्तीसगढ़ी खेलों को भी इस खेल सप्ताह में शामिल करने का सुझाव दिया।इस अवसर पर क्रीड़ा एवं कला परिषद के महासचिव श्री एमएस चौहान, कार्यपालक निदेशक श्री केएस मनोठिया, जी आनंद राव, महाप्रबंधक (वित्त) श्री वाईबी जैन एवं मुख्य अभियंता (मा.सं.) श्री वीके दीक्षित, केबी पात्रे, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एचएल पंचारी, मुख्य सुरक्षा अधिकारी विगं कमांडर श्री ए श्रीनिवास राव उपस्थित थे। श्री चौहान ने स्वागत भाषण में बताया कि इस बार टेबल टेनिस, शतरंज, बैडमिंटन, कैरम जैसे इंडोर गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मुख्यालय तथा गुढ़ियारी परिसर के अधिकारी-कर्मचारी शामिल होंगे। मंच संचालन अतिरिक्त महाप्रबंधक (जनसंपर्क) श्री उमेश कुमार मिश्र ने किया। आभार प्रदर्शन कार्यपालन अभियंता श्री राजेश सिंह ने किया। -
बिलासपुर/धान के अवैध संग्रहण और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर संयुक्त टीम ने आज फिर कार्रवाई की। टीम ने सत्यापन में टोकन के अनुरूप धान की उपलब्धता नहीं होने पर 1222 क्विंटल धान का रकबा समर्पण कराया । कलेक्टर ने कहा की धान खरीदी की सीमा अब बहुत कम बची है । इसलिए जांच और सत्यापन संघनता से करें ताकि
दलालों और बिचौलियों को मौका ना मिले।जिले के खाद्य अधिकारी अनुराग भदौरिया ने बताया कि तहसील पचपेड़ी स्थित धान उपार्जन केन्द्र जोधरा का भौतिक सत्यापन नायब तहसीलदार द्वारा किया गया एवं मौके पर उपस्थित कृषक के पास उपलब्ध धान के भौतिक सत्यापन उपरांत कुल 09 कृषकों से 383.20 क्विंटल धान का रकबा समर्पण कराया गया। तहसील मस्तुरी स्थित धान उपार्जन केन्द्र जैतपुर का भौतिक सत्यापन नायब तहसीलदार द्वारा किया गया एवं मौके पर उपस्थित कृषक के पास उपलब्ध धान के भौतिक सत्यापन उपरांत कुल 278 क्विंटल धान जिसका लगभग 13.5 एकड़ का रकबा समर्पण कराया गया। तहसील मस्तुरी स्थित धान उपार्जन केन्द्र विद्याडीह का भौतिक सत्यापन नायब तहसीलदार द्वारा किया गया एवं मौके पर उपस्थित कृषक के पास उपलब्ध धान के भौतिक सत्यापन उपरांत कुल 91 क्विंटल धान का रकबा समर्पण कराया गया। तहसील सीपत्त स्थित धान उपार्जन केन्द्र जेवरा से कृषक द्वारा 470 क्विंटल धान का टोकन कटवाया गया था। पटवारी द्वारा उक्त किसान के धान का भौतिक सत्यापन किया गया किन्तु किसान के पास धान उपलब्ध नहीं पाया गया। अतः संबंधित कृषक से रकबा समर्पण कराया गया। - रायपुर / 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सरगुजा जिला मुख्यालय में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। इस अवसर पर राज्य के अन्य जिला मुख्यालयों में मंत्रीगण, सांसदगण और विधायकगण मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के संदेश का वाचन करेंगे।केन्दीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू कोरबा, उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव रायगढ़, उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा बस्तर, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह दुर्ग, मंत्री श्री रामविचार नेताम सूरजपुर, मंत्री श्री दयालदास बघेल महासमुंद, मंत्री श्री केदार कश्यप दंतेवाड़ा, मंत्री श्री लखन लाल देवांगन जशपुर, मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी बिलासपुर, मंत्री श्री टंक राम वर्मा राजनांदगांव एवं मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े बलरामपुर जिला मुख्यालय में आयोजित गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगी।इसी तरह सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल धमतरी, सांसद श्री विजय बघेल कबीरधाम, सांसद श्री संतोष पांडेय गरियाबंद, सांसद श्री चिंतामणि महाराज कोरिया, सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी बलौदाबाजार, सांसद श्री राधेश्याम राठिया जांजगीर-चांपा, सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, सांसद श्री महेश कश्यप कांकेर, सांसद श्री भोजराज नाग सुकमा, सांसद श्री देवेंद्र प्रताप सिंह कोंडागांव, विधायक सुश्री लता उसेंडी नारायणपुर, विधायक श्री गुरू खुशवंत साहेब बेमेतरा, विधायक श्रीमती गोमती साय मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, विधायक श्री प्रणव कुमार मरपच्ची सारंगढ़-बिलाईगढ़, विधायक श्री ललित चंद्राकर बालोद, विधायक श्री पुन्नूलाल मोहले सक्ती, विधायक श्री अमर अग्रवाल मुंगेली, विधायक श्री अजय चंद्राकर मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी और विधायक श्री किरण देव बीजापुर जिला मुख्यालय में ध्वजारोहण करेंगे।
- रायपुर / भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के रायपुर आगमन पर राज्यपाल श्री रमेन डेका और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने स्वामी विवेकानंद विमानतल में पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया।उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ का विमानतल पर उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव, केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, विधायक सर्वश्री सुनील सोनी, मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा, अनुज शर्मा, गुरु खुशवंत साहेब ने भी स्वागत किया। इस अवसर पर प्रभारी मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी. पिल्ले, पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा, कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री लाल उम्मेद सिंह भी उपस्थित थे।
- -शनिवार को अवकाश वाले कार्यालयों में 24 जनवरी को दिलाई जाएगी शपथ-हर वर्ष 25 जनवरी को देशभर में मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवसरायपुर / राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचनों में मताधिकार का प्रयोग करने मतदाताओं को शपथ दिलाई जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर हर वर्ष 25 जनवरी को देशभर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस बार 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। आयोग ने शनिवार को अवकाश वाले राज्यों में अधिकारियों-कर्मचारियों को 24 जनवरी को सवेरे 11 बजे शपथ दिलाने के निर्देश दिए हैं। वहीं जहां शनिवार को अवकाश नहीं है, वहां 25 जनवरी को इसका आयोजन किया जाएगा।राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन के लिए सभी विभागों के सचिवों, राजस्व मंडल बिलासपुर के अध्यक्ष, सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया है। परिपत्र में शनिवार को अवकाश वाले कार्यालयों में 24 जनवरी को सवेरे 11 बजे अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सभी शासकीय कार्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों में सभी निर्वाचनों में मताधिकार का प्रयोग करने शपथ लेने की कार्यवाही की जाएगी।
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गरियाबंद. छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में एक शीर्ष नक्सली नेता सहित कम से कम 12 नक्सलियों को मार गिराया है। पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले सोमवार को इसी अभियान के दौरान मुठभेड़ में दो महिला नक्सली मारी गई थीं तथा सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया था। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़-उड़ीसा सीमा पर मैनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जंगल में सोमवार देर रात और मंगलवार सुबह फिर से मुठभेड़ हुई, जिसमें 12 और नक्सली मारे गए। इसके साथ ही अभियान में मारे गए नक्सलियों की संख्या 14 हो गई है। गरियाबंद के पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने बताया कि मृतकों में से एक की पहचान माओवादियों की केंद्रीय समिति के सदस्य जयराम उर्फ चलपति के रूप में हुई है, जिस पर एक करोड़ रुपये का इनाम था। राखेचा ने बताया कि शेष मारे गए नक्सलियों की पहचान अभी नहीं हो पाई है।
उन्होंने कहा कि इलाके में अभी भी रुक-रुक कर गोलीबारी हो रही है तथा मृत माओवादियों की संख्या बढ़ सकती है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), छत्तीसगढ़ से सीआरपीएफ का कोबरा बटालियन और उड़ीसा से विशेष अभियान दल (एसओजी) के सुरक्षाकर्मियों का एक संयुक्त दल इस अभियान में शामिल है। अधिकारी ने बताया कि उड़ीसा के नुआपाड़ा जिले की सीमा से लगभग पांच किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के कुल्हाड़ीघाट रिजर्व वन में माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी के आधार पर 19 जनवरी की रात को अभियान शुरू किया गया था। उन्होंने बताया कि सोमवार को अभियान के दौरान दो महिला नक्सलियों को मार गिराया गया और मुठभेड़ स्थल से एक सेल्फ-लोडिंग राइफल सहित बड़ी संख्या में हथियार, गोला-बारूद और बारूदी सुरंग बरामद किए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुरक्षा बलों की सराहना करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार (केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार) के तहत छत्तीसगढ़ निश्चित रूप से मार्च 2026 तक इस खतरे से मुक्ति पा लेगा। साय ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा है, ''गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना अंतर्गत कुल्हाड़ीघाट क्षेत्र में सुरक्षाबलों की नक्सलियों के साथ रविवार रात से अब तक जारी मुठभेड़ में 10 से अधिक नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। मार्च 2026 तक देश-प्रदेश में नक्सलवाद के खात्मे के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प को मजबूती प्रदान करते हुए सुरक्षाबल के जवान निरंतर सफलता हासिल कर लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जवानों को मिली यह कामयाबी सराहनीय है। उनकी बहादुरी को सलाम करता हूं। हमारी डबल इंजन की सरकार में निश्चित ही हमारा छत्तीसगढ़ मार्च 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त होकर रहेगा।'' इस मुठभेड़ के साथ ही इस वर्ष अब तक राज्य में अलग-अलग मुठभेड़ों में 40 नक्सली मारे जा चुके हैं। 16 जनवरी को राज्य के बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए थे। बाद में माओवादियों ने एक बयान में स्वीकार किया कि 16 जनवरी की मुठभेड़ में 18 नक्सली मारे गए थे। पिछले वर्ष राज्य में अलग-अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 219 नक्सलियों को मार गिराया था। -
दुर्ग/ छत्तीसगढ़ राज्य निवार्चन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकायों का नामांकन बुधवार 22 जनवरी से प्रारंभ है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में जिले के नगरीय निकायों के आरओं/एआरओं द्वारा नाम निर्देशन प्राप्त करने हेतु कलेक्टोरेट एवं अन्य स्थानों में कक्ष निर्धारित की गई। प्राप्त जानकारी अनुसार नगर पालिक निगम दुर्ग- अपर कलेक्टर दुर्ग श्री अरविंद कुमार एक्का वार्ड 01 से 60 तक न्यायालय कलेक्टर दुर्ग कक्ष क्रमांक 04, संयुक्त कलेक्टर दुर्ग श्री हरवंश सिंह मिरी वार्ड 01 से 12 तक न्यायालय कलेक्टर दुर्ग कक्ष क्रमांक 31, संयुक्त कलेक्टर दुर्ग श्रीमती लता युगल उर्वसा वार्ड 13 से 24 तक न्यायालय कलेक्टर दुर्ग कक्ष क्रमांक 32, संयुक्त संचालक श्री दिवाकर सिंह वार्ड 25 से 36 तक न्यायालय कलेक्टर दुर्ग कक्ष क्रमांक 33, प्रबंधक श्री तुषार त्रिपाठी वार्ड 37 से 48 तक न्यायालय कलेक्टर दुर्ग कक्ष क्रमांक 29, तहसीलदार श्री प्रफुल्ल गुप्ता को वार्ड 49 से 60 तक न्यायालय कलेक्टर दुर्ग कक्ष क्रमांक 20। नगर पालिक निगम भिलाई अपर कलेक्टर एवं आयुक्त नगर पालिक निगम दुर्ग श्री सुमीत अग्रवाल वार्ड 24 एवं 35 के लिए न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार कक्ष नगर निगम भिलाई। नगर पालिक निगम रिसाली में अपर कलेक्टर एवं आयुक्त नगर निगम भिलाई श्री राजीव पाण्डेय वार्ड 34 के लिए कार्यालय आयुक्त नगर पालिक निगम रिसाली कक्ष क्रमांक 35। नगर पालिका निगम भिलाई चरोदा -अपर कलेक्टर श्रीमती मोनिका वर्मा वार्ड 32 के लिए नगर निगम कार्यालय चरोदा। नगर पालिका परिषद अहिवारा - संयुक्त कलेक्टर दुर्ग सुश्री सिल्ली थॉमस वार्ड 15, तहसीलदार श्री राधेश्याम वर्मा वार्ड 01 से 08 तक और मुख्य नगर पालिका अधि. श्री अंकुर पाण्डेय को वार्ड 09 से 15 तक तहसील कार्यालय अहिवारा नाम निर्देशन के लिए बैठक व्यवस्था की गई है।
इसी तरह नगर पालिका परिषद अमलेश्वर में अपर कलेक्टर श्री दशरथ सिंह राजपूत वार्ड 18, तहसीलदार श्री मनोज रस्तोगी वार्ड 01 से 09 तक और मुख्य नगर पालिका अधि. श्रीमती प्रीति गुप्ता नगर पालिका अमलेश्वर कक्ष में नाम निर्देशन के लिए बैठक व्यवस्था की गई है। नगर पालिका परिषद कुम्हारी में संयुक्त कलेक्टर दुर्ग श्री महेश सिंह राजपूत वार्ड 24, तहसीलदार श्री पवन ठाकुर वार्ड 01 से 12 तक और मुख्य नगर पालिका अधि. श्री नेतराम चन्द्राकर 13 से 24 तक के लिए नगर पालिका कुम्हारी में नाम निर्देशन के लिए बैठक व्यवस्था किया गया है। नगर पंचायत धमधा में डिप्टी कलेक्टर सोनाल डेविड वार्ड 15, नायब तहसीलदार श्रीमती कविता पटेल वार्ड 01 से 08 तक और मुख्य नगर पालिका अधि. श्री आंेकार ठाकुर वार्ड 09 से 15 तक के लिए नगर पंचायत भवन में नाम निर्देशन हेतु बैठक व्यवस्था किया गया है। नगर पंचायत पाटन में डिप्टी कलेक्टर श्री लवकेश ध्रुव वार्ड 15, नायब तहसीलदार श्री भूपेन्द्र कुमार साहू वार्ड 01 से 08 तक और मुख्य नगर पालिका अधि. श्री हेमंत कुमार वर्मा 09 से 15 के लिए तहसील कार्यालय पाटन में और नगर पंचायत उतई में डिप्टी कलेक्टर श्री हितेश पिस्दा वार्ड 15, नायब तहसीलदार सुश्री ज्योत्सना कलिहारी वार्ड 01 से 08 और मुख्य नगर पालिका अधि. श्री राजेन्द्र नायक वार्ड 09 से 15 नाम निर्देशन के लिए शासकीय तुलाराम महाविद्यालय उतई में बैठक व्यवस्था किया गया है। -
दुर्ग/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायतों के लिये शिकायत सेल का गठन किया गया है। कंट्रोल रूम दूरभाष नंबर 0788-2320601 है। कंट्रोल रूम का प्रभारी अधिकारी संयुक्त कलेक्टर श्रीमती लता युगल उर्वशा होंगी। इनके सहायक श्रीमती सुवर्षा राव सहायक ग्रेड-2 और श्रीमती रीतू राजपूत सहायक ग्रेड-2 कार्यालय कलेक्टर दुर्ग तथा सहायक सहायक ग्रेड-3 श्रीमती कृति रामटेके कार्यालय आदिवासी दुर्ग होंगे।
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दुर्ग/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में नगरीय निकायों के आम/उप निर्वाचन के दौरान निर्वाचन से संबंधित जानकारी के संकलन और सम्प्रेषण के लिए जिला कार्यालय में सूचना प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। जिसके प्रभारी अधिकारी सहायक सांख्यिकी अधिकारी श्रीमती रीना गजभिये मो. 9407770141 होंगे। सहायक प्रभारी अधिकारी श्रीमती नमिता पन्ना सहायक ग्रेड-2 मो.नं 9907840646, श्रीमती शीतल साहू सहायक ग्रेड-3 मो. 7828345816 और श्री झुमुक लाल यादव भृत्य मो. 9754765442 होंगे।
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- रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग निषिद्ध
दुर्ग/ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के द्वारा नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के लिए कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने नगर पालिका/त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत नगर पालिक निगम दुर्ग एवं भिलाई, रिसाली, भिलाई चरोदा तथा नगर पालिका परिषद कुम्हारी/अम्लेश्वर/अहिवारा के आम/उप निर्वाचन तथा नगर पंचायत धमधा/पाटन/उतई के आम/उप निर्वाचन 2025 एवं जनपद पंचायत दुर्ग/धमधा/पाटन में आम निर्वाचन 2024-25 के मद्देनजर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा 4,5,10 एवं 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में तीव्र संगीत व ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया है। कोई भी व्यक्ति वाहन से कोई ऐसा विद्युत हार्न नही बजाएगा जिससे सामान्य पैदल चलने वाले व्यक्ति घबरा जाए या जिसे सुनकर क्षोभ या संत्रातकारित हो। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है तथा निर्वाचन कार्य समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।
यह प्रतिबंध धारा 13 के तहत जिन्हें कानून द्वारा छूट प्रदान की गई है उन पर लागू नहीं होगा। यदि किसी व्यक्ति को विशेष प्रयोजन के लिए छूट की आवश्यकता हो तो वह संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/उप पुलिस अधीक्षक से लिखित अनुमति प्राप्त कर सकेगा। संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/उप पुलिस अधीक्षक अनुमति देते समय शर्ते तथा समय सीमा तय करते हुए अनुमति प्रदान कर सकेंगे। यदि अनुमति दिए जाने के उपरांत संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/उप पुलिस अधीक्षक उचित समझे कि शर्ताे का पालन नहीं किया जा रहा है तो अनुमति निरस्त कर सकेंगे। -
- आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील
दुर्ग/ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। नगरीय निकायों में 11 फरवरी 2025 को मतदान एवं त्रिस्तरीय पंचायतों में 17 फरवरी, 20 फरवरी एवं 23 फरवरी 2025 को मतदान होना है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने सभी राजनीतिक दलों और शासकीय अधिकारियों को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए नगर पालिका/त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत नगर पालिक निगम दुर्ग एवं भिलाई, रिसाली, भिलाई चरोदा तथा नगर पालिका परिषद कुम्हारी/अम्लेश्वर/अहिवारा तथा नगर पंचायत धमधा/पाटन/उतई के आम/उप निर्वाचन 2025 एवं जनपद पंचायत दुर्ग/धमधा/पाटन में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
दुर्ग जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बन्दूक, राइफल, भाला, बल्लम, बरछा, लॉठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाओं, रैली, जूलूस एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा। कोई भी राजनीतिक या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। दुर्ग जिले के नगर पालिक निगम दुर्ग एवं शेष नगरीय निकायों तथा जनपद पंचायतों के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा, न कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा और न ही कोई धरना देगा। यह आदेश शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य संपादन के लिए लॉठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें चुनाव व मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें शारीरिक दुर्बलताएं, वृद्धावस्था, लंगड़ापन होने के कारण सहारे के रूप में लॉठी रखना आवश्यक होता है।
यह आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति/दल, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय होगा। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थतियों को देखते हुए इस आदेश के संबंध में संबंधितों को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई सम्यक रूप से संभव नहीं है। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है। निर्वाचन कार्य संपन्न होने तक दुर्ग जिले में प्रभावशील रहेगा। निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने तक नगर पालिक निगम दुर्ग/भिलाई/रिसाली/भिलाई-चरौदा एवं नगर पालिका परिषद कुम्हारी/अम्लेश्वर/अहिवारा तथा नगर पंचायत धमधा/पाटन/उतई एवं जनपद पंचायत दुर्ग/धमधा/पाटन की भौगोलिक सीमाओं में प्रभावशील रहेगा।



















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