हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए शिविर का आयोजन 10 नवम्बर से
दुर्ग, / परिवहन आयुक्त, कार्यालय नवा रायपुर एवं केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के दिये गये प्रावधानों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के साथ समय-सयम पर जारी अन्य निर्देशों के अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के परिपालन में छत्तीसगढ़ 01अपैल 2019 के पूर्व के वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाया जाना अनिवार्य किया गया है।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी दुर्ग से मिली जानकारी अनुसार उक्त निर्देश के अनुक्रम में आम जनता/कार्यालीयीन अधिकारी कर्मचारियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ग्रीन वेली सोसायटी जुनवानी दुर्ग में 10 से 15 नवम्बर, ड्रीम होम सोसायटी स्मृति नगर दुर्ग में 17 से 21 नवम्बर तक और ए.सी.सी. जामुल दुर्ग में 24 से 29 नवम्बर 2025 तक इन स्थानों पर शिविर आयोजित किये जाएंगे। शिविर में ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाये जाने की कार्यवाही संबंधित कंपनी रोसमेर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड (ROSMERTA SAFETY SYSTEM LTD) के कर्मचारी उपस्थित रहकर कार्यवाही करेंगें। उक्त प्रस्तावित शिविर में अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड के साथ उपस्थित होकर निर्धारित शुल्क जमा कर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हेतु आर्डर किया जा सकता है।

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