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रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित नहीं किये जाने पर 1 करोड़ 4 लाख 1623 रूपये की एफडीआर राजसात करने की कार्यवाही की

रायपुर/ रायपुर नगर पालिक निगम के जोन 9 जोन कमिश्नर श्री संतोष पाण्डेय ने जानकारी दी है कि नगर पालिक निगम रायपुर जोन क्रमांक 9 अंतर्गत भवन निर्माण अनुज्ञा प्राप्त करते समय 301 भूमि भवन स्वामियों द्वारा रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्थापित किये जाने हेतु वर्ष 2012 से 2017 के मध्य निर्धारित सुरक्षा राशि को एफडीआर के रूप में जोन कार्यालय में जमा करवाया गया था,  किंतु उक्त संबंधित 301 भूमि भवन स्वामियों द्वारा निर्धारित समयावधि के उपरांत भी अपनी भूमि / भवन पर रैन वाटर सिस्टम स्थापित करके जमा एफडीआर को मुक्त करने हेतु जोन क्रमांक 9 के नगर निवेश विभाग कार्यालय में आवेदन जमा नहीं किया गया है। 
       नगर निगम जोन 9 जोन कमिश्नर श्री संतोष पाण्डेय ने जानकारी दी है कि नगर निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर रायपुर  नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 9  के नगर निवेश विभाग द्वारा नगर निगम जोन क्रमांक 9  क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2012 से 2017  के मध्य कुल 301 भवन भूमि स्वामियो की अपने भवन भूमि में रैन वाटर स्थापित सिस्टम स्थापित करने भवन निर्माण अनुज्ञा प्राप्त करते समय 1 करोड़ 4 लाख 1623 रूपये राशि की कुल जमा एफडीआर राशि को राजसात करने की कार्यवाही की गयी है.
अब रायपुर नगर पालिक निगम के जोन क्रमांक 9 के नगर निवेश विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम के प्रावधान के अनुसार नियमानुसार प्रक्रिया के अंतर्गत राजसात की गयी एफडीआर राशि से सम्बंधित 301 व्यक्तियों/ संस्थाओं के सम्बंधित भूमि/भवन स्थलों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाने की कार्यवाही की जाएगी।

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